नई दिल्ली | अब चार साल से पुराने टैक्स असेसमेंट रीओपन नहीं किए जा सकेंगे। नियम में बदलाव गंभीर टैक्स अपराध से जुड़े मामलों में लागू नहीं होगा। मौजूदा नियमों के मुताबिक, अभी छह साल तक के टैक्स असेसमेंट की जांच की जा सकती है। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और 5 जुलाई को बजट पेश होने से पहले इस बारे में फैसला हो जाएगा। आयकर विभाग को अलग-अलग स्रोतों से क्वॉलिटी इंफॉर्मेशन मिल रही है। इससे व्यवस्था में सुधार आया है। उन्होंने कहा कि किसी मामले में असेसमेंट री-ओपन करना है या नहीं, यह तय करने के लिए चार साल का समय पर्याप्त हैप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली एनडीए सरकार ने पहले कार्यकाल में टैक्स चोरी पर रोकथाम लगाने के लिए सिस्टम को स त बनाते हुए कई टैक्स फ्रेंडली उपाय किए थे। उसने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़े मुकदमों की सं या में कमी लाने के लिए कई कदम उठाए थे। टैक्स सिस्टम को सिंपल बनाना अब भी सरकार के एजेंडे में ऊपर है। असेसमेंट से जुड़ा हालिया प्रस्ताव टैक्सपेयर फेडली उपायों का हिस्सा है और इन पर फिलहाल काम चल रहा है। CMYK