मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना अन्तर्गत आवेदन 31 अगस्त तक आमंत्रित

भोपाल | प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के कृषक पुत्र/पुत्री के लिए नवीन उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण सहायता उद्योग/सेवा/व्यवसाय/कृषि आधारित योजनाओं के लिए बैंको के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 50 हजार से 2 करोड तक की ऋण सहायता प्रदान की जायेगी। जिसके लिए जिले में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये 80 इकाइयों का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऋण प्राप्त करने के लिए 31 अगस्त 2019 तक अनुसूचित जाति कल्याण विभाग लिंक पर आनलाईन आवेदन कर सकते हैं।  



कार्यपालन अधिकारी जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समितिक मर्यादित ने बताया कि ऋण पर 15 प्रतिशत अधिकतम 12 लाख मार्जिनमनी शासन द्वारा देय होगी, बी.पी.एल कार्डधारी आवेदक को 20 प्रतिशत अधिकतम 18 लाख मार्जिनमनी देय होगी। ऋण प्राप्त करने के पात्र इच्छुक कृषक पुत्र/पुत्री ओवदन 31 अगस्त 2019 तक आनलाइन कर सकते हैं। ऋण प्राप्त करने के लिये आवेदक भिण्ड जिले का मूल निवासी हो, आवेदक अनु.जाति वर्ग का सदस्य हो, आवेदन दिनांक को आवेदक की उम्र 18-45 वर्ष के मध्य हो, आवेदक न्यूनतम कक्षा 10वीं उत्तीर्ण हो। आवेदक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या वित्तीय संस्था का अषोधी न हो। यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।