कृषक प्रधानमंत्री योजना में आवश्यक दस्तावेज तहसील कार्यालय में जमा कर कृषक लाभ लें-- तहसीलदार

केसली--प्रधानमंत्री कृषक योजना में आवश्यक दस्तावेज तहसील कार्यालय में जमा कर सभी कृषक योजना का लाभ लें। तहसीलदार कमलेश अग्रवाल ने बताया कि कृषक अपना आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक पासबुक,बी वन खसरा, ऋण पुस्तिका की कॉपी तहसील कार्यालय में या पटवारी या कोटवार के पास शीघ्र जमा करें। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, बकील इस योजना के पात्र नहीं होंगे एवं जिन पेंशनरों को 10 हजार से कम पेंशन मिल रही है वह पात्र होंगे इससे ज्यादा पेंशन प्राप्त करने वाले पात्र नहीं होंगे। परती भूमि नहीं होना चाहिए। एक वित्तीय वर्ष में 4 माह के अंतराल से 2--2 हजार की तीन किस्तें कुल 6 हजार कृषकों के खातों में आएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर राज्य या केंद्र के अन्य कर्मचारी अपात्र होंगे। तहसीलदार कमलेश अग्रवाल ने कहा कि समस्त कृषक शीघ्र अतिशीघ्र प्रधानमंत्री योजना के आवश्यक दस्तावेज जमा कर योजना का लाभ लें।