ट्रेड लायसेंस बनवाने के लिए निगम में करें आवेदन

ग्वालियर। नगर निगम ग्वालियर द्वारा निगम सीमान्तर्गत समस्त क्षेत्र में विभिन्न प्रकार का व्यापार करने वाले व्यापारियों के ट्रेड लायसेंस जारी किये जायेगें। इसके लिए निगमायुक्त संदीप माकिन ने विधानसभावार अधिकारियों की नियुक्ति की है। जो कि ट्रेड लायसेंस का आवेदन करने वाले दुकानदारों को टेऊड लायसेंस जारी करेगें। 
निगमायुक्त द्वारा जारी आदेशानुसार ट्रेड लायसेंस बनाये जाने के लिए संबंधित आवेदक को किरायेनामा या स्वयं की दुकान के दस्तावेज, नगरीय निकाय द्वारा दी गई रसीद, जीएसटी की लोगिन आइडी, बैंक खाता, आधार कार्ड, शासकीय पहचान पत्र, स्वामित्व वाले परिसर की आवशयक दस्तावेज, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र प्रपत्र अ-अनुसार, फर्म या कार्यालय का फोटो ग्राफ एवं मालिक का फोटोग्राफ आदि दस्तावेज उपलब्ध कराने होगें। ट्रेड लायसेंस के लिए आवेदन पत्र का शुल्क 30 रूपये रहेगा जो कि एक वित्तीय वर्ष हेतु मान्य रहेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु संबंधित आवेदक को निर्धारित शुल्क जमा कर लायसेंस का नवीनीकरण कराना होगा। इसके लिए आवेदक सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं जनमित्र केन्द्रों पर आवेदन कर सकता है। 
नगर निगम आयुक्त संदीप माकिन द्वारा जारी आदेशानुसार ट्रेड लायसेंस जारी करने के लिए सहायक आयुक्त श्रीमती रीता कैलशिया ग्वालियर विधानसभा, सहायक आयुक्त सुश्री ज्योति शिवहरे दक्षिण विभानसभा, सहायक आयुक्त नागेन्द्र गुर्जर ग्वालियर पूर्व विधानसभा एवं सहायक आयुक्त आनंद कुमार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ट्रेड लायसेंस जारी करेगें।