जिला मजिस्ट्रेट ने 11 असामाजिक तत्वों को किया जिला बदर 

ग्वालियर। जिला मजिस्ट्रेट अनुराग चौधरी ने ग्वालियर के 11 असामाजिक तत्वों के विरूद्ध 6 माह के लिए जिला बदर की कार्रवाई कर उक्त अवधि के लिए ग्वालियर एवं उसके निकटवर्ती जिले भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया जिले की सीमा से बाहर चले जाने एवं बिना पूर्व स्वीकृति के उक्त जिलों की सीमा में प्रवेश न करने के निर्देश दिए हैं। 
 जिला मजिस्ट्रेट अनुराग चौधरी ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 सहपठित धारा-5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 11 असामाजिक तत्वों के विरूद्ध 6 माह के लिए जिला बदर की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। जिनमें राघवेन्द्र उर्फ घपले पुत्र रामअवतार थाना पुरानी छावनी, मनोज उर्फ बाबा पुत्र जयसिंह राव शिन्दे थाना माधौगंज, शिवदत्त उर्फ घंसू थाना जनकगंज, राहुल पुत्र हरिओम भार्गव थाना जनकगंज, अक्कू उर्फ अभिषेक पुत्र संतोष यादव थाना झांसी रोड़, गोपाल पुत्र शंकर परिहार थाना विश्वविद्यालय, अंकुश पुत्र रामसेवक राजपूत थाना बहोड़ापुर, गौरव पुत्र भीम चौहान थाना मुरार, सौरभ शर्मा पुत्र रमेश शर्मा थाना मुरार, सोबरन यादव पुत्र भारत सिंह थाना गिजौर्रा एवं सतीश यादव पुत्र विजय यादव थाना मुरार शामिल हैं।